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UP: अब नक्शा पास कराना होगा महंगा, अतिरिक्त विकास शुल्क लेने की तैयारी, कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी
Sun, 11 Jun 2023 08:52 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 11 Jun 2023 08:52 AM IST
सार
अब शहरों में नक्शा पास कराना मंहगा हो जाएगा। इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शहरों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने लिए सरकार अब नागरिकों से अतिरिक्त विकास शुल्क भी लेगी। यानी शहरों में मेट्रो, रैपिड रेल, रोपवे जैसी सुगम सुविधाओं वाले शहरों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगा।
इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है । इस व्यवस्था के लागू होने से नक्शा पास कराना मंहगा हो जाएगा।
बता दें कि इन दिनों सरकार बड़े में सुगम यातायात के लिए रैपिड रेल, मेट्रो, मोनो रेल, लाइट मेट्रो, बीआरटीएस, रोपवे, एलिवेटेड रोड जैसी सुविधाओं का विकास कर रही है । इसपर सरकारी खजाने से भारी रकम भी खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों का पुनरोद्धार कराने के साथ ही नदी व तटीय क्षेत्रों का विकास कराया जा रहा है।
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शहरों में अवस्थापना परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। मौजूदा प्रावधान के तहत भवनों का मानचित्र पास करने के साथ ही विकास प्राधिकरणों द्वारा जो विकास शुल्क लिया जाता है।
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इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है । इस व्यवस्था के लागू होने से नक्शा पास कराना मंहगा हो जाएगा।
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बता दें कि इन दिनों सरकार बड़े में सुगम यातायात के लिए रैपिड रेल, मेट्रो, मोनो रेल, लाइट मेट्रो, बीआरटीएस, रोपवे, एलिवेटेड रोड जैसी सुविधाओं का विकास कर रही है । इसपर सरकारी खजाने से भारी रकम भी खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों का पुनरोद्धार कराने के साथ ही नदी व तटीय क्षेत्रों का विकास कराया जा रहा है।
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शहरों में अवस्थापना परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। मौजूदा प्रावधान के तहत भवनों का मानचित्र पास करने के साथ ही विकास प्राधिकरणों द्वारा जो विकास शुल्क लिया जाता है।
इस धनराशि से सिर्फ सड़क, नाली, सीवर लाइन, विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति की सुविधाओं की व्यवस्था व रखरखाव किया जाता है। चूंकि अब अवस्थापना सुविधाओं के तहत बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
इसलिए विकास प्राधिकरणों को अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। इसलिए उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में अतिरिक्त विकास शुल्क लिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है ।