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एलडीए वीसी, सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट, केस की सुनवाई चार दिसंबर को

Wed, 20 Nov 2019 04:58 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 20 Nov 2019 04:58 PM IST
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Non bailable warrant against LDA VC and secretary.

नबीउल्लाह रोड के विस्थापितों को प्रियदर्शिनी कॉलोनी में भूखंड दिए जाने के आदेश पर अमल नहीं होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एलडीए वीसी और सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

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एसएसपी लखनऊ को आदेश कर फोरम के पीठासीन सदस्य राजर्षि शुक्ला ने एलडीए अधिकारियों को चार दिसंबर को पेश करने के लिए कहा है।

फोरम ने यह आदेश कृपाल सिंह बनाम एलडीए वाद में 2003 में आए आदेश का अनुपालन नहीं होने के चलते किया है। एलडीए की राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील भी 2015 में खारिज हो चुकी है।
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राजर्षि शुक्ला का कहना है कि कई बार एलडीए अधिकारियों को आदेश कर पूर्व के आदेश का अनुपालन कर भूखंड पर कब्जा देने के लिए कहा गया।

इसके बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। इसके बाद एलडीए वीसी और सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट मंगलवार को जारी कर दिया गया। केस की सुनवाई अब चार दिसंबर को होगी।

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