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यूपी के सांसदों-विधायकों को राहत, एक्सप्रेस-वे पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

Fri, 25 May 2018 09:07 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 25 May 2018 09:07 AM IST
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no toll tax for mp and mla of uttar pradesh.
- फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले एक्सप्रेस-वे, पुल, एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत इंटरचेंज फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर आदि पर सांसदों और विधायकों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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प्रदेश के एक्सप्रेस-वे और इससे जुड़े मार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह तमाम विशिष्ट जनों को पहले से छूट हासिल है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र व राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के जज, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री आदि शामिल हैं।
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इनके अलावा भी शासन के अधिकारियों व अन्य सरकारी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की व्यवस्था है। मगर, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों तथा प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को छूट की बात शामिल नहीं थी।
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प्रदेश सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों तथा प्रदेश के विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को पथकर से छूट देने के लिए यूपी एक्सप्रेस- वे पथकर और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली नियमावली-2010 में संशोधन कर नई व्यवस्था की है। सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास एमपी अग्रवाल ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।

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