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जरूरी खबर: लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर तो दोबारा बनवाने पर टेस्ट नहीं

Thu, 30 Jan 2020 06:34 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 30 Jan 2020 06:34 PM IST
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No test to get remaking of driving licence.
ड्राइविंग लाइसेंस। - फोटो : अमर उजाला

अगर आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाते हैं और जारी होने की तारीख से एक माह बाद और छह माह के भीतर इसे परमानेंट डीएल में तब्दील नहीं कराया तो वह एक्सपायर हो जाएगा। इस स्थिति में आपको दोबारा लर्निंग डीएल बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करके फीस तो भरनी होगी, पर टेस्ट नहीं देना होगा।

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आवेदकों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए मोटरयान नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जानकारी के अभाव में आवेदक लर्निंग डीएल दोबारा बनवाने के लिए टेस्ट की फीस भी जमा कर देते थे जिससे उन्हें फिर टेस्ट देना पड़ता था।
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लखनऊ संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संजय तिवारी एवं ट्रांस गोमती की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला ने बताया कि एक्सपायर लर्निंग डीएल के आवेदकों को दोबारा लर्निंग डीएल बनवाने के लिए 300 रुपये फीस भरनी पड़ रही है और जब तक कोई बदलाव नहीं होगा यही पड़ेगी।

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अभी तक ये था प्रावधान

आवेदकों को अभी लर्निंग डीएल के एक्सपायर होने पर दोबारा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं जमा फीस की रसीद भी पेश करनी पड़ती है। लर्निंग डीएल का आवेदक टेस्ट में फेल हो गया तो दोबारा टेस्ट देने के लिए उसको फिर से 50 रुपये टेस्ट फीस चुकानी पड़ती है। लेकिन पहली बार लर्निंग का आवेदन करने पर 350 रुपये फीस जमा करनी होती है। आवेदक को सिर्फ अब लर्निंग डीएल एक्सपायर होने पर दोबारा टेस्ट नहीं देना होगा।

15 फीसदी लर्निंग डीएल हो जाते हैं एक्सपायर
परिवहन विभाग मुख्यालय के मुताबिक जितने लर्निंग डीएल बनते हैं, उनमें से करीब 15 फीसदी परमानेंट होने से पहले एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे आवेदकों को जानकारी के अभाव में लर्निंग डीएल के लिए दोबारा टेस्ट देना पड़ता है।

परमानेंट डीएल के लिए टेस्ट के तीन मौके

परिवहन विभाग के संभाग निरीक्षक सर्वेश चतुर्वेदी (लखनऊ) ने बताया कि आवेदकों को परमानेंट डीएल बनवाने के लिए टेस्ट के तीन मौके मिलते हैं। पहले टेस्ट में फेल हो गए तो दूसरे टेस्ट के लिए 600 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी।

इसमें 300 रुपये की फीस दोपहिया एवं 300 चारपहिया (कार) की शामिल है। लेकिन कोई आवेदक सिर्फ दोपहिया वाहन का परमानेंट डीएल बनवाना चाहता है तो उसे दोबारा टेस्ट के लिए 300 रुपये जमा करना होगा। लर्निंग डीएल को परमानेंट में तब्दील कराने के लिए 1000 रुपये फीस भरनी पड़ती है।

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