{"_id":"60af444929d09539926f0397","slug":"no-strike-allowed-for-six-months-in-uttar-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
Thu, 27 May 2021 07:21 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 27 May 2021 07:21 PM IST
सार
यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश में सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने से छह महीने की रोक लगा दी है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : strike
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बिजली अभियंताओं के असहयोग आंदोलन व कई अन्य कर्मचारी संगठनों के आंदोलन की चेतावनी के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
विज्ञापन
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सरकार ने यूपी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उतर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल प्रतिबंधित की है।
विज्ञापन