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Lucknow : केजरीवाल को नहीं कोर्ट से राहत, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला

Wed, 18 Jan 2023 01:03 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 18 Jan 2023 01:03 AM IST
सार

जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत यह केस अमेठी के मुसाफिरखाना थाने में दर्ज कराया गया था। इसमें 9 जुलाई, 2014 को निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल हुआ था। इस केस में केजरीवाल ने निचली अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी पेश की थी।

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No relief to CM Kejriwal from High Court: case of violation of code of conduct in Amethi during elections
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत नहीं मिली।  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज कर दी है।न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी की एक जनसभा में भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ  कथित आपत्तिजनक भाषण का है।

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जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत यह केस अमेठी के मुसाफि रखाना थाने में दर्ज कराया गया था। इसमें 9 जुलाई, 2014 को निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल हुआ था। इस केस में केजरीवाल ने निचली अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी पेश की थी। वहां 4 अगस्त, 2022 को अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी।
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इसके खिलाफ  उन्होंने सुल्तानपुर जिला सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। पर वहां भी राहत नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट को रुख किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालतों के दोनों आदेशों में कोई कमी या अवैधानिकता नहीं है। इसके बाद अपना फैसला सुना दिया। 

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