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रायबरेली: पूर्व सांसद बाल कुमार को कोर्ट से राहत नहीं, मुकदमा वापसी की अपील खारिज की

Sun, 07 Mar 2021 01:30 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली Published by: ishwar ashish Updated Sun, 07 Mar 2021 01:30 PM IST
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No relief for former MP Bal Kumar from court.
- फोटो : अमर उजाला

रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मुकदमे में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने राज्य की ओर से दाखिल मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र शनिवार को खारिज कर दिया।

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अब मामले में 25 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक करीब 13 साल पहले इंदिरा नगर निवासी दल बहादुर सिंह ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल व कुछ अन्य के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ने मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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