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High Court: सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Sat, 19 Nov 2022 03:34 PM IST
ishwar ashish
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 19 Nov 2022 03:34 PM IST
सार
सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत का रास्ता खुला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की थी।
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सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग सिंह भदौरिया को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने भदौरिया की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने तथा गिरफ्तारी पर रोक की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत प्राप्त करने का रास्ता खुला है।
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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने भदौरिया की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने तथा गिरफ्तारी पर रोक की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत प्राप्त करने का रास्ता खुला है।
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