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वसीम रिजवी के खिलाफ चार्जशीट नहीं : कानपुर स्थित वक्फ संपत्ति धोखाधड़ी से हथियाने का मामला
Mon, 07 Nov 2022 11:58 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 07 Nov 2022 11:58 PM IST
सार
कानपुर निवासी तौसीफुल ने हजरतगंज थाने में वसीम रिजवी, गुलाम सैयदेन, बाकर रजा, नरेश कृष्ण सोमानी व विजय सोमानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई।
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वसीम रिजवी उर्फ जीतेंद्र नारायण त्यागी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
सीबीआई ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयदेन व वक्फ इंस्पेक्टर बाकर रजा को क्लीन चिट दे दी है। तीनों को कानपुर स्थित वक्फ संपत्ति को धोखाधड़ी से हथियाने के मामले में यह क्लीन चिट दी गई। वहीं मामले में वादी रहे तौसीफुल हसन समेत छह के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने मामले में सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है।
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गौरतलब है कि कानपुर निवासी तौसीफुल ने हजरतगंज थाने में वसीम रिजवी, गुलाम सैयदेन, बाकर रजा, नरेश कृष्ण सोमानी व विजय सोमानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने नरेश कृष्ण सोमानी, विजय सोमानी, जय कृष्ण सोमानी, गोपाल कृष्ण सोमानी, तौसीफुल हसन और सफदर महमूद उर्फ अब्दुल सत्तार के खिलाफ धोखाधड़ी व साजिश रचने के आरोपों में चार्जशीट दायर की है।
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