फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   No bail to Siddique Kappan.

Lucknow: कप्पन को जमानत नहीं, हवाला से धन प्राप्त कर देश विरोधी कार्यों में लगाने का आरोप

Tue, 01 Nov 2022 11:27 AM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 01 Nov 2022 11:27 AM IST
सार

कथित पत्रकार सिद्दिक कप्पन को जमानत नहीं मिल सकी है। उस पर हवाला के जरिए धन प्राप्त कर देश विरोधी कार्यों में लगाने का आरोप है।

विज्ञापन
No bail to Siddique Kappan.
सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस कांड के बाद गिरफ्तार किए गए कथित पत्रकार सिद्दिक कप्पन की जमानत अर्जी ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने खारिज कर दी। कप्पन के खिलाफ हवाला से धन प्राप्त करने और उसे देश विरोधी कार्यों में लगाने समेत तमाम आरोपों में ईडी ने केस दर्ज कर रखा है।

विज्ञापन


विशेष अदालत में सोमवार को अभियोजन ने कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया। बताया कि ईडी ने एनआईए की रिपोर्ट व चार्जशीट के आधार पर पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की जांच शुरू की। 
विज्ञापन


इसमें पाया गया कि यूपी पुलिस ने 7 अक्तूबर, 2020 को मसूद अहमद, सिद्दीक कप्पन, अतिकुर रहमान और मो. आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जब गिरफ्तार किया था तब वे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगे भड़काने और आतंक फैलाने हाथरस जा रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बताया गया कि कप्पन पीएफआई के मुखपत्र तेजस डेली में कार्य करता था और संगठन का सक्रिय सदस्य था। साथ ही आरोपी को 2015 में दिल्ली में दंगे कराने के लिए नियुक्त किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed