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हमीरपुर में अवैध खनन पर एनजीटी ने प्राधिकरणों से मांगा जवाब, जिलाधिकारी को किया तलब
Thu, 10 Jan 2019 12:12 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 10 Jan 2019 12:12 AM IST
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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आदेशों के विरुद्ध अवैध खनन के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने मामले में जिलाधिकारी को भी अगली सुनवाई में तलब किया है।
जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची विपिन सिंह के मामले में यह आदेश दिया है। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिलाधिकारी समेत अन्य प्राधिकरण बताएं कि ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन कर अवैध खनन कैसे हो रहा है?
एनजीटी ने इस मामले में जिलाधिकारी को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में तय की गई है।
एनजीटी ने बीते वर्ष राज्य सरकार को खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद जिलों में खनन की रोकथाम के लिए सख्त आदेश दिए थे।
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हालांकि, झांसी, हमीरपुर, बांदा और आस-पास क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं। याची की ओर से आदेशों के उल्लंघन वाली याचिका ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई थी। इसके बाद पीठ ने यह आदेश दिया है।
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जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची विपिन सिंह के मामले में यह आदेश दिया है। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिलाधिकारी समेत अन्य प्राधिकरण बताएं कि ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन कर अवैध खनन कैसे हो रहा है?
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एनजीटी ने इस मामले में जिलाधिकारी को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में तय की गई है।
एनजीटी ने बीते वर्ष राज्य सरकार को खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद जिलों में खनन की रोकथाम के लिए सख्त आदेश दिए थे।
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हालांकि, झांसी, हमीरपुर, बांदा और आस-पास क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं। याची की ओर से आदेशों के उल्लंघन वाली याचिका ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई थी। इसके बाद पीठ ने यह आदेश दिया है।