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69000 शिक्षक भर्ती मामले में फाइनल सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी को

Fri, 07 Feb 2020 08:17 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 07 Feb 2020 08:17 PM IST
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Next hearing on 10 February in 69 thousand teachers recruitment case.
- फोटो : फाइल फोटो

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई की अगली सुनवाई 10 फरवरी को नियत की है।

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न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष इन अपीलों पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही।

पहले कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिये थे, जिससे मामले का जल्द निपटारा किया जा सके। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिये 45 और आरक्षित वर्ग के लिये 40 फीसदी रखे जाने के निर्देश सरकार को दिये गये थे।
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इस मामले में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितंबर को सरकार का पक्ष रखते हुए दलीलें दी थीं। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है।

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एकल पीठ में दायर हो चुकी थीं कई याचिकाएं

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिये 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किये थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुयी और उक्त निर्देश दिये गये थे। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

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