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अब तेजी से खुलेंगे यूपी में मेडिकल कॉलेज
शैलेंद्र श्रीवास्तव/लखनऊ
Updated Wed, 18 Dec 2013 12:17 AM IST
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प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियमों को और आसान बनाया जाएगा।
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निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लगने वाला भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क विकास प्राधिकरण नहीं लेंगे तथा नक्शा भी प्राथमिकता के आधार पर पास किया जाएगा।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। आवास विभाग शीघ्र ही इस संबंध में शासनादेश जारी करेगा।
राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए नियमों में कई तरह के छूट दिए गए हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश भी जारी कर रखा है, लेकिन भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट देने या फिर नक्शा पास करने संबंधी आदेश का विकास प्राधिकरण पालन नहीं कर रहे हैं।
विकास प्राधिकरणों का कहना है कि वे केवल विभागीय आदेश के आधार पर काम करते हैं या फिर मुख्य सचिव से जारी आदेशों को मानते हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें भू-उपयोग परिवर्तन में छूट देने और नक्शा पास करने संबंधी आदेश आवास विभाग से जारी करने पर सहमति बनी।
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प्रमुख सचिव आवास सदाकांत कहते हैं कि इस संबंध में मुख्य सचिव से अनुमति के बाद शीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जाएगा।
इसके बाद निजी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए संचालकों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। नक्शा भी प्रमुखता से पास होगा।