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यूपी में किराएदारी एक्ट लागू करने की तैयारी, राज्य विधि आयोग ने केंद्र को भी संस्तुतियां

Tue, 09 Jun 2020 10:13 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 09 Jun 2020 10:13 PM IST
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New law for model rent control and eviction soon in UP
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : एएनआई
यूपी में नया मॉडल टेनेंसी (किराएदारी) एक्ट लागू करने की तैयारी है। आदर्श किराया नियंत्रण व बेदखली के इस नए कानून को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रारूप पर राज्य विधि आयोग ने अपनी संस्तुतियां केंद्र को भेज दी हैं। 
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इस पर केंद्र की सहमति मिलते ही यूपी में नया कानून लागू कर दिया जाना है। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्व में एक प्रारूप तैयार कर सभी राज्य सरकारों को भेजा था। चूंकि किराएदारी नियंत्रण व बेदखली राज्य सरकार का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। 
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केंद्र सरकार ने इसका एक मॉडयूल तैयार किया है। राज्य सरकारों को अपने यहां जो कानून लाना है वह इसी पर आधारित होगा। राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकती हैं पर उसे लेकर की जाने वाली संस्तुतियों पर केंद्र की सहमति जरूरी है। 
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केंद्र सरकार के प्रारूप का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार ने कुछ अरसा पहले जस्टिस एसयू खान की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित की थी। यह समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप चुकी है। 

इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को नए कानून का एक प्रारूप भेजा। राज्य विधि आयोग ने इस प्रारूप का अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इनमें कुछ कमियों को इंगित कर कुछ बिंदुओं पर अपनी संस्तुतियां तैयार केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र की सहमति मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में नया कानून ले आएगी।
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