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सूट या साड़ी नहीं पहन सकेंगी महिला पुलिसकर्मी
शैलेंद्र श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 31 Dec 2014 01:52 AM IST
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महिला पुलिस कर्मी अब ड्यूटी के दौरान सलवार सूट या साड़ी नहीं पहन सकेंगी। यही नहीं लो-वेस्ट पैंट या ट्राउजर पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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इन्हें भी पुरुषों की तरह खाकी पैंट-शर्ट पहननी होगी। डीजीपी एएल बनर्जी ने वर्दी को लेकर नया शासनादेश जारी कर दिया है।
पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था ए. सतीश गणेश ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों को पुरुषों की ही तरह खाकी रंग की पैंट व शर्ट पहननी होगी।
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महिलाएं शर्ट के बजाय ट्यूनिक भी पहन सकती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी ‘सिंघम’ की तरह ड्रेस पहनने लगे हैं। इस तरह की टाइट फिटेड पैंट के पहनने पर रोक लगा दी गई है।
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दरअसल डीजीपी एएल बनर्जी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने ही वर्दी को लेकर कई तरह के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों को अब अमल में लाया जा रहा है।