फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mulayam under trial on hate speech

दंगे के बीच भड़काऊ भाषण में फंसे सपा के नेताजी

Tue, 04 Feb 2014 08:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 04 Feb 2014 08:33 AM IST
विज्ञापन
 Mulayam under trial on hate speech

मुजफ्फरनगर दंगे के बीच भड़काऊ बयान देने के मामले में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर कोर्ट केस हो गया है।

विज्ञापन


भड़काऊ बयान देने के मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश कोर्ट में 18 फरवरी को होगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात में मामले का रिवीजन तीन दिन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। अब सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी गई है।

हिंसा के बाद दिल्ली की सभा में मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान को भड़काऊ बताते हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र कुतुबपुर ने जेएम द्वितीय कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

फौजदारी के अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि धारा 153ए, 504 और 506 के अंतर्गत दायर परिवाद में वादी और गवाह के बयान होने के बावजूद इसे जेएम कोर्ट से खारिज कर दिया था।
विज्ञापन


फैसले के खिलाफ जनपद न्यायाधीश कोर्ट में रिवीजन सबमिट किया गया था। बीते शुक्रवार को रिवीजन की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम लोकेंद्र राठी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन


निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एडीजे सप्तम ने रिवीजन सबमिट कर लिया था।

चंद्रवीर सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि तय की गई है। वादी का कहना है कि मुलायम सिंह के बयान में भड़काऊ अंश था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed