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Lucknow: राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश, महाराष्ट्र में सावरकर पर दिया था बयान
Sat, 24 Dec 2022 01:59 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 24 Dec 2022 01:59 PM IST
सार
वीर सावरकर पर महाराष्ट्र में दिए गए बयान पर दाखिल अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवाद दायर करने का आदेश दिया है। अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान वैमनस्यता फैलाने वाला है।
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सांसद राहुल गांधी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सांसद राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में वादी नृपेंद्र पांडे के बयान दर्ज करने की लिए नौ जनवरी की तारीख तय की है।
वादी की ओर से वकील मनोज प्रेमी व शैलेंद्र कुमार यादव ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में वैमनस्यता पैदा करने के लिए सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर की अमर्यादित आलोचना की।
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यह देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है।