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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Merger of primary schools: Next hearing on September 22, court orders to maintain status quo

प्राथमिक स्कूलों का विलय: आज नहीं हुआ फैसला,अगली सुनवाई 22 सितंबर को; कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Mon, 01 Sep 2025 08:46 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 01 Sep 2025 08:46 PM IST
सार

Merger of schools in UP: प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई 22 सितंबर को नियत की है।

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Merger of primary schools: Next hearing on September 22, court orders to maintain status quo
यूपी में प्राथमिक स्कूलों का विलय। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई 22 सितंबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश मामले में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध विशेष अपीलों पर दिया हैं। यह जानकारी राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी।

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बीती 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में उजागर हुई स्पष्ट अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह अंतरिम आदेश देते समय अदालत ने स्कूलों के विलय की सरकार की नीति और इस पर अमल करने की मेरिट पर कुछ नहीं किया है।
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पहली विशेष अपील सीतापुर के पांच बच्चों ने और दूसरी भी वहीं के 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिये दाखिल की है। इनमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है। दरअसल यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्रथामिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया था। जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के 16 जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए रद्द करने का आग्रह किया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है।
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