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Lucknow News: 31 मार्च तक जिला पंचायत से स्वीकृत नक्शे माने जाएंगे वैध

Fri, 05 Jun 2026 12:49 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 12:49 AM IST
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Maps approved by the District Panchayat will be considered valid till March 31
लखनऊ। मानचित्र पास करने के अधिकार को लेकर एलडीए और जिला पंचायत के बीच चल रहा पुराना विवाद बुधवार को कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव के बाद दूर हो गया है। इससे उन लोगों को राहत मिल गई, जिनके भवनों पर एलडीए की कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। अब ऐसे मानचित्र वैध मान लिए जाएंगे।
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मंजूर किए गए प्रस्ताव के तहत 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायत से स्वीकृत सभी आवासीय व व्यावसायिक नक्शे अब कानूनी माने जाएंगे। इसका फायदा एलडीए की सीमा में शामिल 477 गांवों के उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने जिला पंचायत के नियमों के तहत मकान बनाए थे। अब इन्हें एलडीए को जुर्माना या शमन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं, नक्शे वैध होने से इन क्षेत्रों में बैंक से ऋण मिलना आसान हो जाएगा और संपत्तियों की खरीद-बिक्री भी आसान होगी।
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पहले ग्रामीण इलाकों को प्राधिकरण सीमा में शामिल करने पर जिला पंचायत के नक्शे अवैध माने जाते थे। एलडीए ऐसे मकानों पर बुलडोजर चलाने या भारी जुर्माना लगाने का नोटिस जारी करता था। अब एलडीए की सीमा में आने वाले सभी गांव के लोगों को निर्माण के लिए प्राधिकरण से ही मानचित्र पास कराना होगा। जिला पंचायत से पास नक्शे अवैध माने जाएंगे।
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