फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Man convicted of enticing away a teenage girl sentenced to seven years in prison

Lucknow News: किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के दोषी को सात साल की कैद

Sun, 18 Oct 2026 12:46 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of enticing away a teenage girl sentenced to seven years in prison
किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के दोषी को सात साल की कैद
लखनऊ। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और घर में छिपाकर रखने वाले दर्शन कुमार को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

कोर्ट में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने पांच अप्रैल 2014 को पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि। आरोप था कि पांच अप्रैल की सुबह उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को दर्शन रावत बहला फुसलाकर ले गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed