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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Madarsa Act: UP Madrasa board chairman says we respect the decision and decide what we have to do.

Madarsa Act: यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले- कोर्ट के फैसल का सम्मान करते हैं... आगे क्या करना है निर्णय करे

Sat, 23 Mar 2024 04:43 PM IST
ishwar ashish ani, uttar pradesh
ani, uttar pradesh Published by: ishwar ashish Updated Sat, 23 Mar 2024 04:43 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हम फैसले का अध्ययन करने के बाद तय करेंगे क्या करना है।

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Madarsa Act: UP Madrasa board chairman says we respect the decision and decide what we have to do.
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद। - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून - 2004 को असांविधानिक करार दिया है। जिसके बाद प्रदेश के सभी मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। जिससे यहां पढ़ने वाले छात्रों शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
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हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असांविधानिक बताया है। हम कोर्ट के फैसले को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में निर्णय करेंगे कि क्या करना है?
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उन्होंने कहा कि बीते 20 साल से मदरसे इसी कानून से संचालित हो रहे हैं अगर इसमें कुछ कमी है तो सुधार किए जा सकते हैं। बदलाव किए जा सकते हैं। हम निर्णय का विश्लेषण करेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
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