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लखनऊ : चिकित्सक पर लगा 45 लाख रुपये का हर्जाना, ऑपरेशन के दौरान पेट में रुई छोड़ने का मामला

Tue, 19 Apr 2022 12:35 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 19 Apr 2022 12:35 AM IST
सार

सुनीला ने इस मामले में जिला आयोग कुशीनगर में परिवाद प्रस्तुत किया। जिला आयोग ने चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।

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Lucknow: Rs 45 lakh damages imposed on doctor, case of leaving cotton in stomach during operation
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह ने ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में रुई छोड़ने के मामले में चिकित्सक पर 45.39 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। सुनीला शर्मा 25 मई 2020 को प्रसव के लिए डॉ. अमृता राय सृजन हॉस्पिटल पडरौना कुशीनगर में भर्ती हुई थीं। सीजेरियन के जरिए बच्चे को जन्म दिया। सुनीला प्रसव के पांच दिन हॉस्पिचल आईं और डॉ. अमृता से पेट दर्द व बुखार की शिकायत की। तीन दिन भर्ती रखने के बाद उसे सावित्री हॉस्पिटल गोरखपुर भेज दिया गया। वहां ऑपरेशन कर पेट से रूई का बड़ा टुकड़ा निकाला गया। इसे पहले ऑपेरशन के दौरान पेट में ही छोड़ दिया गया था। 

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सुनीला ने इस मामले में जिला आयोग कुशीनगर में परिवाद प्रस्तुत किया। जिला आयोग ने चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। इस पर सुनीला ने राज्य आयोग के समक्ष अपील की। तीन सदस्यों की बेंच के पीठासीन सदस्य राजेंद्र सिंह ने डॉ. अमृता राय को गंभीर लापरवाही का दोषी माना और आदेश दिया कि पीड़िता को 15,39,752 बतौर क्षतिपूर्ति मय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 01 दिसंबर 2020 से दिया जाए। साथ ही सुनीला शर्मा को मानसिक यंत्रणा, बेचैनी और परेशानी के मद में कुल 30 लाख रुपये हर्जाना 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने को कहा। कहा कि अगर डॉ. अमृता राय यह भुगतान यदि इस निर्णय से 60 दिन के अंदर नहीं करती हैं तो इस रकम पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाए।

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