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ठगी की आरोपी पूर्व मिस जम्मू अनारा गुप्ता को लखनऊ पुलिस भेजेगी नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 14 Dec 2017 12:21 PM IST
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अनारा गुप्ता
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विभूति खंड में एंपरर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी का ऑफिस खोलकर ठगी के आरोपों में घिरी पूर्व मिस जम्मू अनारा गुप्ता से पूछताछ को पुलिस उसे नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।
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विभूति खंड थाने के दरोगा व केस की विवेचना कर रहे फनीश कुमार सिंह ने बताया कि इलाहाबाद में जेल में बंद कंपनी के सीईओ शत्रुघन सिंह को बी-वारंट पर लखनऊ लाकर पूछताछ भी की जाएगी।
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विवेचक ने बताया कि सीईओ से पूछताछ में कंपनी की कार्यप्रणाली, ठगी में शामिल लोग और पीड़ितों की जानकारी के साथ कई अन्य खुलासे होंगे। चूंकि, कंपनी का ऑफिस बीते महीने ही सील किया जा चुका है और निदेशक व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों का पता पुलिस के पास नहीं है, इसलिए विवेचना में दिक्कत आ रही हैं।
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पुलिस ने कंपनी की तह तक जाने के लिए ऑफिस से जब्त लैपटॉप व डेस्कटॉप की फॉरेंसिक जांच कराने का भी फैसला लिया है। मालूम हो कि फैजाबाद के अखंड सिंह ने 30 नवंबर को विभूति खंड के साइबर हाइट्स में तीसरे तल पर चल रही इस कंपनी की निदेशक व पूर्व मिस जम्मू अनारा गुप्ता, सीईओ शत्रुघन सिंह, सीएमडी नरेश कुमार व सेल्स अफसर प्रदीप कुमार पर ठगी का आरोप लगाते हुए केस कराया था।
पुलिस अनारा के एक्सिस बैंक व एसबीआई का हाईकोर्ट शाखा स्थित अकाउंट सीज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि किसी का सुराग नहीं मिल रहा। यही वजह है कि पुलिस अब आरोपियों के आवासीय पते पर नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।
रसूखदारों के केस में हल्की धाराएं लगाने का आरोप
पूर्व मिस जम्मू सहित अन्य रसूखदारों पर ठगी के मामले में विभूति खंड पुलिस पर हल्की कार्रवाई का आरोप लग रहा है। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने केस में उचित धाराएं नहीं लगाईं, जिससे आरोपियों पर शिकंजा नहीं कस पा रहा।
पीड़ितों के मुताबिक पुलिस ने रसूखदारों को कोर्ट में राहत दिलाने के लिए ही हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है। लोगों ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ धोखाधड़ी और ठगी की धारा में केस दर्ज किया।
फर्जी दस्तावेज बनाने व कूटरचना की धाराएं शामिल नहीं कीं। अगर ये धाराएं होती तो आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिलती।
पीड़ितों के मुताबिक पुलिस ने रसूखदारों को कोर्ट में राहत दिलाने के लिए ही हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है। लोगों ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ धोखाधड़ी और ठगी की धारा में केस दर्ज किया।
फर्जी दस्तावेज बनाने व कूटरचना की धाराएं शामिल नहीं कीं। अगर ये धाराएं होती तो आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिलती।