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Lucknow: विकास नगर अग्निकांड मामले की जांच के आदेश, अतिरिक्त मुख्य सचिव से 13 को मांगी जांच रिपोर्ट

Thu, 23 Apr 2026 10:28 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 23 Apr 2026 10:28 AM IST
सार

लखनऊ अग्निकांड में कोर्ट ने प्रदेश के राहत आयुक्त को भी मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही पक्षकार अफसरों को घटना का विवरण, कारण, राहत के उपायों के ब्योरे के साथ 13 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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Lucknow: Orders given to investigate the Vikas Nagar fire incident.
विकास नगर सेक्टर-12 में झुग्गी बस्ती में हुए अग्निकांड के बाद का दृश्य।

विस्तार

हाईकोर्ट ने विकास नगर में 15 अप्रैल को हुए अग्निकांड मामले में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण होने के मुद्दे पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच करने का आदेश दिया है। उन्हें अपना रुख भी बताना होगा। कोर्ट ने प्रदेश के राहत आयुक्त को भी मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही पक्षकार अफसरों को घटना का विवरण, कारण, राहत के उपायों के ब्योरे के साथ 13 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी व नगर आयुक्त अपने अलग-अलग जवाबी हलफनामे दाखिल करेंगे। अदालत ने पूछा है कि अगर लोनिवि जमीन का स्वामी है तो कैसे इस जमीन पर वर्षों तक अतिक्रमण होता रहा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कौन अफसर जिम्मेदार थे। कोर्ट ने - यह भी पूछा है कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की सरकार के पास क्या कोई कार्यप्रणाली है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराग त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में अग्निकांड के पीड़ितों के पुनर्वास, उनकी चिकित्सा, राशन देने और अस्थायी निवास का इंतजाम करने की मांग की गई है। याची का कहना था कि वहां के लोगों का सबकुछ जल गया है, ऐसे में उन्हें जल्द सरकारी मदद मुहैया कराई जाए। अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

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