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Lucknow News : फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ पीआईएल पर सेंसर बोर्ड को नोटिस
Sat, 14 Jan 2023 12:01 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 14 Jan 2023 12:01 AM IST
सार
इस फिल्म में भगवान राम और सीता के वास्तविक रूप को न प्रदर्शित कर अलग ही रूप दिखाया गया है। इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। फिल्म में सीताजी का किरदार करने वाले अभिनेत्री को अमर्यादित वस्त्रों में दिखाया गया है।
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आदिपुरुष
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी की। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने कुलदीप तिवारी व एक अन्य की जनहित याचिका पर दिया। याची की वकील रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड से बिना प्रमाणपत्र प्राप्त किए फिल्म का प्रोमो जारी किया है, जो नियमों का उल्लंघन है।
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इस फिल्म में भगवान राम और सीता के वास्तविक रूप को न प्रदर्शित कर अलग ही रूप दिखाया गया है। इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। फिल्म में सीताजी का किरदार करने वाले अभिनेत्री को अमर्यादित वस्त्रों में दिखाया गया है। याचिका में रावण के पहनावे को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। याचिका में फिल्म के निर्माता व निर्देशक ओम राउत के अलावा कलाकारों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
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