फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News: Manjit, accused of killing CO Ziaul Haq, got bail from the High Court

Lucknow News : सीओ जियाउल हक के हत्या के आरोपी मंजीत को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Wed, 30 Nov 2022 10:14 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 30 Nov 2022 10:14 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मंजीत यादव की जमानत याचिका पर पारित किया। याची की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 2 मार्च 2013 को सीओ जियाउल हक की प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या कर दी गई थी। जिसमें अभियुक्त पर जियाउल को हाकी से मारने का आरोप है।

विज्ञापन
Lucknow News: Manjit, accused of killing CO Ziaul Haq, got bail from the High Court
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतापगढ़ जिला के कुंडा में साल 2013 में हुए, सीओ जियाउल हक हत्याकांड मामले के एक अभियुक्त मंजीत यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायालय ने अभियुक्त के नौ साल से जेल में रहने के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन

      
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मंजीत यादव की जमानत याचिका पर पारित किया। याची की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 2 मार्च 2013 को सीओ जियाउल हक की प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या कर दी गई थी। जिसमें अभियुक्त पर जियाउल को हाकी से मारने का आरोप है। याची द्वारा न्यायालय को बताया गया कि मामले में एक अन्य अभियुक्त को पहले ही जमानत दिया जा चुका है। 
विज्ञापन


न्यायालय को यह भी बताया गया कि मामले की ट्रायल अब भी चल रहा है तथा मामले में बचाव पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज होना शेष है व अभियुक्त साढ़े नौ साल से अधिक समय से जेल में है। वहीं सीबीआई की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया तथा न्यायालय को बताया गया कि सीओ जियाउल हक को बहुत ही निर्ममता से मारने का आरोप अभियुक्त पर है, तथा उसके पास से हत्या में प्रयुक्त खून लगी हॉकी भी बरामद की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

यह भी कहा गया कि अभियुक्तों द्वारा बचाव पक्ष के कई गवाहों की सूची दी गई है ताकि ट्रायल में देरी हो सके। हालांकि न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के जेल में निरुद्धि के लम्बे समय को देखते हुए, उसकी जमानत याचिका मंजूर की जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed