{"_id":"6915ec2ad53269f8170bfe2a","slug":"lucknow-news-lucknow-news-c-13-1-lko1065-1470398-2025-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: मशीन क्षतिग्रस्त होने पर टेक्नीशियन बर्खास्त, कंपनी पर नौ लाख रुपये का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: मशीन क्षतिग्रस्त होने पर टेक्नीशियन बर्खास्त, कंपनी पर नौ लाख रुपये का जुर्माना
विज्ञापन
मशीन क्षतिग्रस्त होने पर टेक्नीशियन बर्खास्त, कंपनी पर नौ लाख रुपये का जुर्माना
- कैंसर संस्थान का मामला, संस्थान ने कंपनी पर मशीन के एवज में नौ लाख
रुपये जुर्माना वसूली के आदेश दिए
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग में एंडोस्कोप
मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है। आरोप है कि आउटसोर्सिंग पर तैनात टेक्नीशियन की
लापरवाही से मशीन क्षतिग्रस्त हुई है। संस्थान प्रशासन ने टेक्नीशियन की
सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। संस्था से क्षतिग्रस्त मशीन के एवज
में नौ लाख रुपये जुर्माना वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। इसे लेकर
संस्थान के सीएमएस ने आदेश जारी किया गया है।
न्यूरो सर्जरी विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात टेक्नीशियन की तैनाती थी। वह
मरीजों के ऑपरेशन में डॉक्टरों की मदद करता था। आरोप है कि ऑपरेशन में
प्रयोग होने वाली मशीन एंडोस्कोप क्षतिग्रस्त हो गया है। आरोप है कि
टेक्नीशियन ने मशीन क्षतिग्रस्त की है। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की
गई। कमेटी ने जांच पड़ताल की। कमेटी ने पाया कि एंडोस्कोप की क्षति
टेक्नीशियन की लापरवाही से हुई है। कमेटी ने आरोपी टेक्नीशियन को बर्खास्त
करने के निर्देश संस्था को दिए हैं। साथ ही मैनपॉवर एजेंसी को उपकरण क्षतिपूर्ति
के लिए करीब नौ लाख रुपये संस्थान को दे। यह रकम 10 दिन के भीतर चुकानी
होगी। संस्थान प्रशासन की कार्यवाही से संस्थान के टेक्नीशियन में नाराजगी
है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी दशा में ओटी में काम करना आसान न होगा।
विज्ञापन
- कैंसर संस्थान का मामला, संस्थान ने कंपनी पर मशीन के एवज में नौ लाख
रुपये जुर्माना वसूली के आदेश दिए
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग में एंडोस्कोप
मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है। आरोप है कि आउटसोर्सिंग पर तैनात टेक्नीशियन की
लापरवाही से मशीन क्षतिग्रस्त हुई है। संस्थान प्रशासन ने टेक्नीशियन की
सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। संस्था से क्षतिग्रस्त मशीन के एवज
में नौ लाख रुपये जुर्माना वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। इसे लेकर
संस्थान के सीएमएस ने आदेश जारी किया गया है।
न्यूरो सर्जरी विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात टेक्नीशियन की तैनाती थी। वह
मरीजों के ऑपरेशन में डॉक्टरों की मदद करता था। आरोप है कि ऑपरेशन में
प्रयोग होने वाली मशीन एंडोस्कोप क्षतिग्रस्त हो गया है। आरोप है कि
टेक्नीशियन ने मशीन क्षतिग्रस्त की है। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की
गई। कमेटी ने जांच पड़ताल की। कमेटी ने पाया कि एंडोस्कोप की क्षति
टेक्नीशियन की लापरवाही से हुई है। कमेटी ने आरोपी टेक्नीशियन को बर्खास्त
करने के निर्देश संस्था को दिए हैं। साथ ही मैनपॉवर एजेंसी को उपकरण क्षतिपूर्ति
के लिए करीब नौ लाख रुपये संस्थान को दे। यह रकम 10 दिन के भीतर चुकानी
होगी। संस्थान प्रशासन की कार्यवाही से संस्थान के टेक्नीशियन में नाराजगी
है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी दशा में ओटी में काम करना आसान न होगा।