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Lucknow News: नामांतरण शुल्क में राहत को नगर निगम कार्यकारिणी की भी हरी झंडी

Sat, 14 Sep 2024 05:14 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2024 05:14 AM IST
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LUCKNOW NEWS
लखनऊ। पुराना मकान, फ्लैट या दुकान खरीदने वालों को नामांतरण शुल्क में जल्द ही राहत मिलेगी। नामांतरण शुल्क की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को नगर निगम कार्यकारिणी ने भी हरी झंडी दे दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई दरें अक्तूबर में लागू हो जाएंगी। इससे पुराना मकान, फ्लैट या दुकान खरीदने वाले करीब 50 हजार लोगों को हर साल इसका फायदा मिलेगा।
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नगर निगम सदन ने अगस्त में ही नामांतरण शुल्क घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पुराना मकान, फ्लैट या दुकान खरीदने पर अपने नाम गृहकर कराने पर रजिस्ट्री व मालियत जो भी अधिक होती है, अभी उसका एक प्रतिशत शुल्क जमा करना होता है। एलडीए व आवास विकास परिषद पहले ही नामांतरण शुल्क घटाकर 10 हजार रुपये तक कर चुके हैं। पर, नगर निगम ने शुल्क नहीं घटाया था। कार्यकारिणी से पास प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अक्तूबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा।
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विरासत में मिली संपत्ति के नामांतरण शुल्क में बदलाव नहीं



विरासत में मिली संपत्ति के नामांतरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विरासत की संपत्ति का नामांतरण कराने पर पांच हजार रुपये शुल्क लगता है।

एलडीए बोर्ड : इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्तियों का हो सकेगा नामांतरण

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्तियों का दो साल से बंद नामांतरण फिर शुरू हो सकेगा। एलडीए बोर्ड ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका करीब 400 लोगों को फायदा मिलेगा।
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