फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News: In the case of illegal occupation of pond lands, the court summoned the reply from the LDA

Lucknow News : तलाब की जमीनों पर अवैध कब्जा मामले में न्यायालय ने एलडीए से किया जवाब तलब

Tue, 13 Dec 2022 09:49 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 13 Dec 2022 09:49 PM IST
सार

आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया।

विज्ञापन
Lucknow News: In the case of illegal occupation of pond lands, the court summoned the reply from the LDA
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जा कर व उसकी प्रकृति परिवर्तित कर गोमती नगर विस्तार में तमाम अपार्टमेंट बना दिए जाने के कथित मामले में विस्तृत शपथपत्र मांगा है।

विज्ञापन


यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया। वर्ष 2012 में न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि एलडीए व जिला प्रशासन ने मलेशेमऊ गांव के 17 तालाब व 14 श्मशान घाटों तथा कब्रिस्तानों की जमीनों की प्रकृति बदलते हुए वहां तमाम अपार्टमेंट बना दिए है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश एलडीए को दिया व मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed