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Lucknow News : हाईकोर्ट ने एसीएस चिकित्सा व स्वास्थ्य को किया तलब, आदेश का अनुपालन न करने का मामला

Sat, 23 Jul 2022 12:55 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 23 Jul 2022 12:55 AM IST
सार

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक सेवानिवृत्त चिकित्सक के बकाए भुगतान संबंधी रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को तलब किया है।

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Lucknow News : High Court summons ACS Medical and Health, case of non-compliance of order
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक सेवानिवृत्त चिकित्सक के बकाए भुगतान संबंधी रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 18 अगस्त को हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि अदालत के आदेश की अवमानना के लिए क्यों न दंडित किया जाए। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश लखनऊ निवासी डॉ. अनिल कुमार शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है। 

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याची के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल का कहना था कि 18 दिसंबर 2020 को याची के सेवा संबंधी एक याचिका पर रिट कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि याची के निलंबन काल का अगर कोई निर्वाह भत्ता बकाया है तो दिया जाए। अगर ऐसे करने में कानूनी अड़चन है तो उसकी जानकारी कोर्ट व याची को दी जाए। 
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हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई कदम नहीं उठाया गया, तब याची ने वर्तमान अवमानना याचिका दाखिल की। इसके बाद स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग ने 10 अगस्त 2021 को याची के बकाए भुगतान के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही इसकी जानकारी 11 माह बाद 18 जुलाई 2022 को याची को तब दी गई, जब 6 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने बकाया भुगतान संबंधी स्पष्टीकरण मांगा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई में यह भी पाया कि प्रथम दृष्टया रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन न किए जाने का मामला बनता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अमित मोहन प्रसाद के अनुपालन शपथ पत्र को भी खारिज कर दिया है। 

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