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Lucknow News : हाईकोर्ट ने कहा, दुष्कर्म मामले की तफ्तीश जल्द पूरी कराएं एसपी

Tue, 13 Sep 2022 10:21 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 13 Sep 2022 10:21 AM IST
सार

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों वाले एक मामले में यह आदेश एक महिला की याचिका पर दिया। याची ने इस केस को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए जिला बाराबंकी की कोतवाली से अन्य पुलिस थाने को स्थानांतरित किए जाने की गुजारिश की थी।

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Lucknow News : High Court said, SP should complete the investigation of rape case soon
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों वाले एक मामले में बाराबंकी के एसपी को आदेश दिया कि केस की तफ्तीश आठ हफ्ते में पूरी करवाकर रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश किया जाना सुनिश्चित कराएं।

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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश सामूहिक दुष्कर्म केस की वादी महिला की याचिका पर दिया। याची ने इस केस को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए जिला बाराबंकी की कोतवाली से अन्य पुलिस थाने को स्थानांतरित किए जाने की गुजारिश की थी। जिससे उसको न्याय मिल सके। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची वर्तमान मामले की परिवादी है। उसने 29 जून 2022 को दो आरोपियों के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज कराई थी लेकिन आज तक केस की विवेचना पूरी नहीं हुई है।
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उधर, सरकारी वकील ने भी तफ्तीश न पूरी होने के तथ्य पर विवाद नहीं किया। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद मामले के विवेचक को इसकी तफ्तीश समाप्त करके धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत सक्षम अदालत के समक्ष आठ हफ्ते में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही बाराबंकी के एसपी को इस अवधि के भीतर आदेश का जल्द अनुपालन सुनिश्चित करवाने को कहा है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
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