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Lucknow News : बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की तबादला नीति पर हाईकोर्ट की मुहर, सभी याचिकाएं निस्तारित

Sat, 09 Dec 2023 01:14 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 09 Dec 2023 01:14 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस नीति में कोई अवैधानिकता नहीं है।

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Lucknow News: High Court approves transfer policy of teachers of basic schools
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस नीति में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने आदेश में बीते 26 जून को जारी तबादला सूची को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत हाईकोर्ट, कार्यपालिका या बेसिक शिक्षा परिषद को कोई खास नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है।

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न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने यह फैसला पूजा कुमारी सिंह व अन्य सहायक शिक्षकों की 36 याचिकाओं पर दिया। इनमें बीते 26 जून की तबादला सूची और सरकार की तबादला नीति संबंधी विभिन्न आदेशों को चुनौती दी गई थी। तबादला नीति के ये आदेश बीते 2, 8 व 16 जून को दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि गंभीर बीमारी के आधार पर ट्रांसफर चाहने वाले याची शिक्षकों के मामले परिषद को समुचित निर्णय लेने को वापस भेजे जाते हैं।

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