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Lucknow News : भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को किया खत्म

Wed, 20 Jul 2022 10:00 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 20 Jul 2022 10:00 AM IST
सार

याची के विरुद्ध अयोध्या के राम जन्म भूमि थाने में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था की उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया।

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Lucknow News: Big relief to BJP MP Brij Bhushan Singh, High Court ends criminal case registered against him
सांसद बृजभूषण शरण सिंह - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे एक अपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट व समन आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया। 

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याची के विरुद्ध अयोध्या के राम जन्म भूमि थाने में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था की उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया। मामले में विवेचना के उपरांत पुलिस ने उनके खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इस पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम प्रथम फैजाबाद ने 11जून 2015 को सांसद को हाजिर होने के लिए समन किया था।
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आरोप पत्र वा समन आदेश को चुनौती देते हुए सांसद की ओर से दलील दी गई कि सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत आईपीसी की धारा 188 के तहत मात्र परिवाद दाखिल किया जा सकता है। धारा 188 के तहत न तो एफआईआर दर्ज हो सकती है और न ही चार्जशीट पर निचली अदालत संज्ञान ले सकती है। सरकारी वकील कानून के इस प्रावधान का विरोध नहीं कर सके। न्यायालय ने सुनवाई के उपरान्त बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उक्त वाद से सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया को खारिज कर दिया ।

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