फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   lucknow nagar nigam new rules to avoid water wastage

मोटर लगाकर पानी खींचा या गाड़ी और सड़क धोई तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप

Tue, 12 Jul 2016 12:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 12 Jul 2016 12:09 PM IST
विज्ञापन
 lucknow nagar nigam new rules to avoid water wastage

पानी का दोहन और बर्बादी रोकने के लिए जलकल की नई नियमावली तैयार है। इसे मंगलवार को होने वाली नगर निगम कार्यकारिणी में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके तहत मेनलाइन में मोटर लगाकर पानी खींचने पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। 

विज्ञापन


साथ ही सबमर्सिबल लगाने के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए भी अब नियम कड़े करने की तैयारी है। सबमर्सिबल के घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भी शुल्क देना होगा। इसके अलावा अब एक परिवार (पांच व्यक्ति) के लिए अधिकतम 750 लीटर प्रतिदिन पानी खर्च की सीमा भी तय की गई है। 
विज्ञापन


इससे अधिक खर्च पर जलकल विभाग कार्रवाई करेगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई प्रावधान जलकल की नई नियमावली में किए गए हैं। इसके साथ ही सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बोरिंग नहीं कराई जा सकेगी। ऐसा करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पेयजल की मेन लाइन में सीधे टुल्लू लगाने पर नियमावली में रोक लगा दी गई है। अब मेन लाइन में टुल्लू लगाने वाले पर 500 रुपये जुर्माना तो लगेगा ही टुल्लू भी जब्त किया जाएगा। जिन लोगों को टंकी भरने के लिए टुल्लू की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को अब अपने घरों में सम्पवेल बनाना होगा और वहां पर वह टुल्लू लगा सकेंगे। इसके लिए उनको दो महीने का समय दिया जाएगा। ताकि वह सम्पवेल बनवा सकें।

पहले देनी होगी जानकारी तब मिलेगी एनओसी

 lucknow nagar nigam new rules to avoid water wastage

सबमर्सिबल लगाने के लिए पहले जलकल से एनओसी लेनी होगी। इसके लिए उपभोक्त को यह बताना होगा कि वह किस उद्देश्य के लिए सबमर्सिबल लगा रहा है। 

उसी आधार पर उसे तय फीस अदा करनी होगी। सबमर्सिबल की बोरिंग भी उसे जलकल से लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर से ही करानी होगी। उपभोक्ता को यह भी बताना होगा कि वह रोजाना कितना पानी खर्च करेगा। सबमर्सिबल लगाने वालो को वर्षा जल संचयन का उपाय भी भवन में करना अनिवार्य होगा।

नियमवाली के तहत जिनके यहां पहले से सबमर्सिबल लगे हैं, उन्हें भी फीस देनी होगी। उनको तीन महीने के अंदर जलकल विभाग को सूचना देनी होगी और बोरिंग साइज के हिसाब से तय किए गए शुल्क का आधा जमा करना होगा।

ये भी नियम होंगे लागू
गर्मी में पानी संकट की स्थिति के दौरान एक मई से 30 मई तक गाड़ी धोने, सड़क धुलने, लॉन में लगातार सिंचाई करने और नल की टोटी खराब होने से पेयजल बर्बाद होने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

टंकी भरने के बाद पानी बर्बाद न हो इसके लिए उपभोक्ताओं को टंकी पर अलार्म लगाना होगा ताकि टंकी भर जाने पर उनको पता चल जाए और वह मोटर बंद कर दें।

सबमर्सिबल लगाने पर तय शुल्क

 lucknow nagar nigam new rules to avoid water wastage
डेमो प‌िक

श्रेणी - क 
निजी विद्यालय, मकान 2000 वर्ग फीट से कम- 2000 रुपये दो इंच की बोरिंग साइज पर और उससे अधिक पर 4000 रुपये। 0.50 रुपये प्रति हजार लीटर रायल्टी। वाटर टैक्स से अलग। 

श्रेणी- ख
नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मकान 2000 वर्ग फीट से अधिक, होटल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी सेंटर व समस्त सरकारी संस्थान-10,000 रुपये दो इंच बोरिंग तक बोरिंग साइज पर और उससे अधिक की बोरिंग पर 15,000 रुपये। एक रुपये प्रति हजार लीटर रॉयल्टी भी देनी होगी। वाटर टैक्स से अतिरिक्त।

श्रेणी-ग
लॉन्ड्री, गैराज, सभी सर्विस सेंटर, मल्टीस्टोरी, आइस फैक्ट्री और वे संस्थान जहां पर पानी का उपयोग सामग्री के रूप में होता है-15,000 रुपये दो इंच बोरिंग साइज पर और उससे अधिक पर 20,000 रुपये। दो रुपये रुपए प्रति हजार लीटर रॉयल्टी। वाटर टैक्स से अतिरिक्त।

श्रेणी-घ 
बॉटलिंग प्लांट- 20,000 रुपये दो इंच बोरिंग साइज तक और उससे अधिक पर 30,000 रुपये।
इसके अलावा तीन रुपये प्रति हजार लीटर रॉयल्टी। वाटर टैक्स से अतिरिक्त।

इन पर नहीं लगेगी फीस
समस्त सरकारी विद्यालय, धार्मिक संस्थान, बीपीएल कार्ड धारक, दिव्यांग संस्थान और 80जी के तहत आयकर से मुक्त संस्था।

जलकल विभाग द्वारा बनाई गई नियमावली में नगर निगम सीमा में टैंकर से पानी बेचने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टैंकर से पानी बेचने वालों पर कार्रवाई को लेकर जलकल विभाग के पास पहले कोई नियमावाली नहीं थी। 

नई नियमावली में इसे पहली बार दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो लोग नगर निगम सीमा में टैंकर से पानी बेचते मिलेंगे उनके टैंकर जब्त किए जाएंगे और प्रति टैंकर 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed