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Lucknow: हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स मामले में यथास्थिति बहाल रखें
Fri, 11 Jul 2025 09:44 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 11 Jul 2025 09:44 AM IST
सार
कोर्ट के बृहस्पतिवार के आदेश के बाद भी सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को वापस दुकानों पर कब्जा नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद दुकानदारों ने बृहस्पतिवार शाम कॉम्प्लेक्स के सामने जमा होकर खुशी भी जताई।
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सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोमती नगर विभूति खंड के सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह याची की निगरानी याचिका का आठ सप्ताह में निस्तारण करें। साथ ही बीते 26 जून को दाखिल अंतरिम राहत की अर्जी का भी तीन हफ्ते में निस्तारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अंतरिम यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है।
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राहत अर्जी पर निर्णय होने तक मौके पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ. हर्ष गुप्ता की याचिका पर दिया। याची की ओर से कहा गया कि मामले में याची ने राज्य सरकार के समक्ष 26 जून को पुनरीक्षण (निगरानी) याचिका अंतरिम राहत अर्जी के साथ दाखिल की है। इसी निगरानी याचिका को निस्तारित करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया।
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नहीं मिल पाएगा दुकानों पर कब्जा
कोर्ट के बृहस्पतिवार के आदेश के बाद भी सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को वापस दुकानों पर कब्जा नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद दुकानदारों ने बृहस्पतिवार शाम कॉम्प्लेक्स के सामने जमा होकर खुशी भी जताई। इस बारे में एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया है, ऐसे में अभी एलडीए का जो कब्जा है, वह बना रहेगा।
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