फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: For the first time, more than 50 thousand house-flat owners will pay house tax.

Lucknow: पहली बार गृहकर देंगे 50 हजार से अधिक मकान-फ्लैट मालिक, सालाना 20 करोड़ बढ़ेगी आय

Fri, 03 Jan 2025 09:30 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 03 Jan 2025 09:30 AM IST
सार

नगर निगम नई कॉलोनियों में सफाई और मार्ग प्रकाश की सुविधा भी देगा। इसकी गणना दिसंबर 2020 से होगी। वहीं, पुराने बकाया टैक्स पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

विज्ञापन
Lucknow: For the first time, more than 50 thousand house-flat owners will pay house tax.
हाउस टैक्स। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सीमा विस्तार के बाद नगर निगम के दायरे में आने वाले नई कॉलोनियों के करीब 30 हजार फ्लैट और करीब 20 हजार मकान मालिक पहली बार गृहकर देंगे। इसके बदले नगर निगम सफाई और मार्ग प्रकाश जैसी जनसुविधाएं देगा। गृहकर निर्धारण को लेकर पांच जनवरी से कॉलोनियों और अपार्टमेंटों में कैंप भी लगाया जाएगा। इससे नगर निगम की सालाना आय में करीब 20 करोड़ रुपये तक का इजाफा होगा।

विज्ञापन


नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सीमा विस्तार के बाद आए जिन इलाकों में पानी, मार्ग प्रकाश और सड़क की सुविधा है, वहां नगर निगम नोटिफिकेशन के बाद तत्काल हाउस टैक्स लगा सकता है। ऐसे नए इलाके जहां ये सुविधाएं नहीं हैं, वहां सीमा विस्तार के पांच साल बाद ही गृहकर लगाया जा सकता है।
विज्ञापन


एलडीए की ओर से विकसित जानकीपुरम विस्तार, गोमतीनगर विस्तार और आवास विकास परिषद की ओर विकसित कॉलोनी वृंदावन और अवध विहार में सभी सुविधाएं हैं। ऐसे में यहां तत्काल टैक्स लिया जा सकता है। इसे लेकर पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, पर आवासीय समितियों के विवाद से कर जमा नहीं हो रहा था। अब वे वर्ष 2020 से गृहकर देने के लिए सहमत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


विस्तारित क्षेत्र के फ्लैट, मकानों का कर निर्धारण पहली बार
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि विस्तारित क्षेत्र के फ्लैटों व मकानों का कर निर्धारण पहली बार होगा। इनसे पिछला टैक्स तो लिया जाएगा, पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। सामान्य तौर पर बकाया टैक्स पर सालाना 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है, लेकिन विस्तारित क्षेत्र में यह अभी नहीं लगाया जाएगा। टैक्स की गणना भी दिसंबर 2020 से होगी।

नगर निगम का काम दिखाया तो सहमत हुईं आवासीय समितियां

नगर आयुक्त ने कहा कि आवासीय समितियों को बताया गया कि नगर निगम अधिनियम के तहत टैक्स लगाया जा सकता है। यदि वे गृहकर नहीं देंगी तो देनदारी बढ़ती जाएगी। यह भी बताया गया कि जब टैक्स आएगा तो विकास के काम भी होंगे। आवासीय समितियों ने सवाल किया कि उनके टैक्स का पैसा कहां खर्च होगा तो उन्हें शिवरी प्लांट ले जाकर दिखाया गया। बताया गया कि कूड़े का पहाड़ कम किया जा रहा है। विकास के और काम भी बताए गए। यह भरोसा भी दिया गया कि नगर निगम जानकीपुरम विस्तार, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ आदि पर आगे भी काम कराएगा।

अधिनियम के तहत लगाया जा रहा टैक्स
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का कहना है कि नगर निगम अधिनियम के तहत ही विस्तारित क्षेत्र की कॉलोनियों में गृहकर लगाया जा रहा है। आवासीय समितियों के सुझाव और आपत्ति दोनों को सुना गया। इसके बाद वे टैक्स देने के लिए राजी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed