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लखनऊ : अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी, 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कार्मिकों की होगी स्क्रीनिंग

Wed, 06 Jul 2022 10:05 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 06 Jul 2022 10:05 AM IST
सार

राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को पचास वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर अनिर्वाय सेवानिवृत्त कर सकता है।

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Lucknow : Employees will be screened for compulsory retirement, employees who have completed 50 years of age will be screened
retirement

विस्तार

प्रदेश में कामकाज में लापरवाह और अपेक्षित दक्षता नहीं रखने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अनिर्वाय सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंगलवार को सभी विभागों में 50 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके कार्मिकों की स्क्रीनिंग 31 जुलाई तक करने का शासनादेश जारी किया है।

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राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को पचास वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर अनिर्वाय सेवानिवृत्त कर सकता है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को उनके अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए है। ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 31 मार्च 2022 को 50 वर्ष या इससे अधिक होगी वह स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे। मुख्य सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कार्मिकों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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...तो पुन: स्क्रीनिंग कमेटी में न रखें मामला
मुख्य सचिव ने साफ किया है कि यदि किसी कर्मचारी के मामले को पहले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखकर उसे सेवा में बनाए रखने का निर्णय किया जा चुका है तो उस कर्मचारी का मामला पुन: कमेटी में रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में यदि नियुक्ति प्राधिकारी के सामने कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है तो वे किसी भी समय कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते है।

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