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खीरी का प्रभात गुप्ता हत्याकांड : टेनी को बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील व वादी की निगरानी पर फैसला सुरक्षित
Thu, 10 Nov 2022 07:04 PM IST
ishwar ashish
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 10 Nov 2022 07:04 PM IST
सार
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में 22 साल के युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे।
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी
- फोटो : ANI
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी जिले के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील और वादी की निगरानी याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।
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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले के वादी राजीव गुप्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ताओं व टेनी के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कहा कि कोर्ट अपील व पुनरीक्षण (निगरानी) याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर रही है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में 22 साल के युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे।
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मामले के विचारण (ट्रायल) के बाद लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने टेनी व अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी। वादी ने भी बरी करने के फैसले को लेकर निगरानी याचिका दखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। अब अदालत इन पर अपना निर्णय सुनाएगी।
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