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Lockdown 3.0: यूपी में शराब की दुकानें खोलने को लेकर अभी निर्णय नहीं, सस्पेंस बरकरार
Sun, 03 May 2020 09:42 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 03 May 2020 09:42 AM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : ANI
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लॉकडाउन थ्री को लेकर दी जा रही रियायतों में उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं, इस पर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है। आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद का कहना है कि पहले सरकार अपनी विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि शराब की दुकानें खोली जाएंगी या नहीं।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया था। अब सरकार की ओर से जो निर्देश दिए जाएंगे, उनका पालन किया जाएगा।
आपको बता दें कि देश में चार मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोग अब घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे और खाने-पीने के अलावा गैर जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली मोबाइल, फ्रिज, कूलर, टीवी जैसी वस्तुएं भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा सकेंगे।
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वहीं, ग्रीन जोन के साथ-साथ ऑरेंज जोन में भी नाई की दुकानें और सैलून खोले जा सकेंगे, जबकि रेड जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी। ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर या एक जिले से दूसरे जिले में बसों की आवाजाही पर भी पाबंदी है।
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया था। अब सरकार की ओर से जो निर्देश दिए जाएंगे, उनका पालन किया जाएगा।
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आपको बता दें कि देश में चार मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोग अब घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे और खाने-पीने के अलावा गैर जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली मोबाइल, फ्रिज, कूलर, टीवी जैसी वस्तुएं भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा सकेंगे।
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वहीं, ग्रीन जोन के साथ-साथ ऑरेंज जोन में भी नाई की दुकानें और सैलून खोले जा सकेंगे, जबकि रेड जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी। ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर या एक जिले से दूसरे जिले में बसों की आवाजाही पर भी पाबंदी है।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने शनिवार को अपने दिशानिर्देशों पर यह स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर भ्रम दूर करते हुए कहा है कि ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को अनुमति दी गई है, बशर्ते एक ड्राइवर और दो यात्री हों।
वहीं, एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए ही होगी। साथ ही चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही बैठ सकेंगे।
शराब की बिक्री अब ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी
शराब की बिक्री कुछ शर्तों के साथ अब ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी हो सकेगी। सिर्फ कंटेनमेंट इलाके में ही इस पर रोक रहेगी। जिन तीन जोन में शराब की बिक्री होगी, वहां पर दुकान एकदम अलग होनी चाहिए।
यह किसी शॉपिंग मॉल या मार्केट में नहीं होनी चाहिए। दुकान पर ग्राहकों को एक-दूसरे से छह फीट यानी दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक वक्त में पांच से ज्यादा ग्राहक न हों।
वहीं, एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए ही होगी। साथ ही चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही बैठ सकेंगे।
शराब की बिक्री अब ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी
शराब की बिक्री कुछ शर्तों के साथ अब ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी हो सकेगी। सिर्फ कंटेनमेंट इलाके में ही इस पर रोक रहेगी। जिन तीन जोन में शराब की बिक्री होगी, वहां पर दुकान एकदम अलग होनी चाहिए।
यह किसी शॉपिंग मॉल या मार्केट में नहीं होनी चाहिए। दुकान पर ग्राहकों को एक-दूसरे से छह फीट यानी दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक वक्त में पांच से ज्यादा ग्राहक न हों।