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Lucknow News: आज दिलाई जाएगी सपा पार्षद को शपथ
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित सपा पार्षद ललित किशोर तिवारी को आखिरकार रविवार को शपथ दिलाई जाएगी। नगर निगम मुख्यालय में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी।
दरअसल उन्हें। पांच महीने बाद भी पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जा रही थी। इसके चलते हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने गगन बृहस्पतिवार को दिए आदेश में कहा कि यदि 29 मई तक पार्षद को शपथ दिलाने के आदेश का पालन नहीं हुआ तो महापौर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अपना निजी हलफनामा दाखिल करना होगा।
महापौर को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर कारण बताना होगा। आखिर हाईकोर्ट के आदेश की अवज्ञा पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसी आदेश में हाईकोर्ट ने महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। इसी क्रम में तत्परता दिखाते हुए शनिवार को यह निर्णय लिया गया कि रविवार को सपा पार्षद को शपथ दिलाई जाएगी।
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अधिकारियों ने बताया कि न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश ललित किशोर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि निर्वाचन न्यायाधिकरण ने उन्हें 19 दिसंबर, 2025 को निर्वाचित घोषित किया था, लेकिन अब तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है।
लखनऊ। वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित सपा पार्षद ललित किशोर तिवारी को आखिरकार रविवार को शपथ दिलाई जाएगी। नगर निगम मुख्यालय में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी।
दरअसल उन्हें। पांच महीने बाद भी पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जा रही थी। इसके चलते हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने गगन बृहस्पतिवार को दिए आदेश में कहा कि यदि 29 मई तक पार्षद को शपथ दिलाने के आदेश का पालन नहीं हुआ तो महापौर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अपना निजी हलफनामा दाखिल करना होगा।
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महापौर को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर कारण बताना होगा। आखिर हाईकोर्ट के आदेश की अवज्ञा पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसी आदेश में हाईकोर्ट ने महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। इसी क्रम में तत्परता दिखाते हुए शनिवार को यह निर्णय लिया गया कि रविवार को सपा पार्षद को शपथ दिलाई जाएगी।
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अधिकारियों ने बताया कि न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश ललित किशोर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि निर्वाचन न्यायाधिकरण ने उन्हें 19 दिसंबर, 2025 को निर्वाचित घोषित किया था, लेकिन अब तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है।