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Lucknow News: दुष्कर्म कर जानमाल की धमकी देने वाले को आजीवन कारावास

Tue, 07 Jan 2025 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 07 Jan 2025 01:08 AM IST
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Life imprisonment to the person who rapes and threatens life and property
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित किशोरी से 13 वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। इस दौरान आरोपी ने किशोरी को जानमाल की धमकी भी दी। मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज एससी एसटी अवनीश गौतम ने आरोपी को आजीवन कारावास व 24 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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भिनगा कोतवाली में 21 अक्तूबर 2011 को एक पीड़ित ने तहरीर दी थी। इसमें उसका आरोप था कि 20 अक्तूबर की शाम उसकी नाबालिग पुत्री के साथ कोतवाली क्षेत्र के ही रजगढ़वा निवासी कलीम खां ने दुष्कर्म किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने कलीम खां के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट व जानमाल की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज ने आरोपी कलीम खां को आजीवन कारावास व 24 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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