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Lucknow News: हत्या और साक्ष्य मिटाने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 29 Nov 2024 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 29 Nov 2024 01:52 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murder and destruction of evidence
लखनऊ। युवक को घर से बुलाकर हत्या करने और ग्राइंडर से शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने वाले अंशु सोनी को एडीजे अभिनय कुमार मिश्रा ने उम्रकैद की सजा सुनवाई है। सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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मामले की रिपोर्ट वादी श्याम सुंदर ने 19 मई 2018 को पारा थाने में दर्ज कराई थी 18 मई को जब वादी दुकान से लौटा तो पाया कि बेटा राजकुमार घर पर नहीं था। पूछताछ में पता चला कि राजकुमार अपने दोस्त अंशु सोनी के साथ गया है। काफी तलाश करने पर राजकुमार का कुछ पता नहीं चल सका।
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अगले दिन सुबह वादी को जानकारी मिली कि बोरे में किसी की लाश मिली है। वादी मौके पर गया तो शव उसके बेटे का था। विवेचना के दौरान पता चला कि अंशु सोनी ने साथी वीरेंद्र यादव के साथ मिलकर राजकुमार की हत्या की। ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर बोरे में भरकर फेंक दिए थे। वीरेंद्र की मौत हो चुकी है।
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