फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Life imprisonment for wife's murderer

Lucknow News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Fri, 14 Nov 2025 01:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 14 Nov 2025 01:31 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for wife's murderer
लखनऊ। जहर देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी को दोषी ठहराकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन

कोर्ट में सरकारी वकील ने तर्क देकर बताया कि वादी रवि गौतम ने थाना विभूतिखंड में 20 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी की बहन कोमल की शादी डालीगंज निवासी शनि के साथ हुई थी। दोनों पति-पत्नी हैनीमैन चौराहे के पास झोपड़पट्टी डालकर रह रहे थे। 16 मई 2021 की शाम को वादी को सूचना मिली कि आरोपी शनि ने उसकी बहन को जहर देकर मार दिया और भाग गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed