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Lucknow News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
Fri, 25 Jul 2025 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 25 Jul 2025 02:03 AM IST
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लखनऊ। पारिवारिक विवाद के चलते चाकू गोदकर पत्नी की हत्या करने के वाले बसंत कुमार गुप्ता को दोषी ठहराकर एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी वैष्णवी गुप्ता ने 12 अगस्त 2022 को हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि वह अपने पति के साथ रक्षाबंधन पर मां शीला गुप्ता से मिलने मायके गई थीं। घटना की सुबह करीब 5:45 बजे पिता बसंत कुमार गुप्ता घर पर आए। उस समय मां ब्रश कर रही थीं, तभी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। इस दौरान बसंत कुमार ने पत्नी शीला गुप्ता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शीला गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बसंत गुप्ता ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले के लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया था।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी वैष्णवी गुप्ता ने 12 अगस्त 2022 को हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि वह अपने पति के साथ रक्षाबंधन पर मां शीला गुप्ता से मिलने मायके गई थीं। घटना की सुबह करीब 5:45 बजे पिता बसंत कुमार गुप्ता घर पर आए। उस समय मां ब्रश कर रही थीं, तभी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। इस दौरान बसंत कुमार ने पत्नी शीला गुप्ता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शीला गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बसंत गुप्ता ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले के लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया था।
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