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रोहतास, शिप्रा और तुलसियानी की इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लाइसेंस होंगे निरस्त

Fri, 05 Feb 2021 01:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Fri, 05 Feb 2021 01:41 AM IST
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License of Builder Rohtas, Shipra and Tulsiyani  will be cancelled
लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी - फोटो : amar ujala

बिल्डर्स रोहतास, शिप्रा और तुलसियानी की इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लाइसेंस निरस्त होंगे। अंतिम नोटिस के बाद भी विकास कार्य शुरू नहीं करने पर वीसी ने सात दिन का व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है।

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वीसी का कहना है कि लाइसेंस लेने के बाद बिल्डरों ने इन इलाकों का विकास रोकने का ही काम किया है। इससे पहले विकास कार्य शुरू नहीं करने पर एलडीए की संस्तुति पर सहारा समूह की हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस शासन निरस्त कर चुका है।
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सहारा को दी गई जमीनों की तरह इन तीनों के प्रकरण में भी एलडीए अपनी योजनाएं यहां प्रस्तावित करेगा। वीसी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि तीनों बिल्डरों को नोटिस पूर्व में दिए गए थे। हालांकि, कोई जवाब नहीं दिया गया और टाउनशिप में विकास कार्य भी नहीं शुरू कराए गए। दो बिल्डरों शिप्रा एस्टेट लिमिटेड और तुलसियानी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की डीपीआर ही अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।
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वहीं, रोहतास बिल्डर की कंपनी एंडस टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड की डीपीआर को स्वीकृ ति दी गई। इसके बावजूद शुल्क जमा कर इसे एलडीए से रिलीज नहीं कराया गया। 2018 में यह डीपीआर एलडीए स्वीकृत कर चुका है। ऐसे में यहां विकास कार्य बिल्डर शुरू करा सकता था।

प्राइम लोकेशन की जमीनें बिल्डर्स ने कब्जाई
लखनऊ के विकास के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लाइसेंस इन बिल्डरों को दिए गए। तुलसियानी और एंडस टाउन प्लानर्स ने रायबरेली रोड पर जहां टाउनशिप के विकास के लाइसेंस लिए, वहीं शिप्रा के पास सीजी सिटी से सटी जमीनों का लाइसेंस है। लाइसेंस मिलने के बाद इन जमीनों पर कोई दूसरा बिल्डर या एलडीए अपनी योजना शुरू नहीं कर पाए। बिल्डरों ने भी जितनी जमीनों का लाइसेंस लिया, उसकी आधी भी किसानों से नहीं खरीदीं। ऐसे में विकास कराने के नाम पर सिर्फ कब्जाने का काम ही बिल्डर्स ने किया।


तीनों टाउनशिप का हाल
बिल्डर कंपनी लाइसेंस क्षेत्रफल जमीन खरीदी
एंडस टाउन प्लानर्स 139 एकड़ 56 एकड़
शिप्रा एस्टेट 372 एकड़ 130 एकड़
तुलसियानी 60 एकड़ 16 एकड़

निरस्त होंगे लाइसेंस
वीसी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि बिल्डरों को किसी तरह से राहत नहीं मिले। इस कारण से सात दिन का व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद एलडीए इनके लाइसेंस निरस्त करेगा। इस तरह जमीन पर कब्जा करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद एलडीए खुद इन इलाकों में अपनी योजनाएं शुरू करने पर विचार करेगा।

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