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कुत्ता पालने वाले हो जाएं अलर्ट, पड़ सकता है तगड़ा जुर्माना

Fri, 02 Oct 2015 06:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 02 Oct 2015 06:40 PM IST
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license is necessary for owning dog

अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस नहीं लिया है तो अलर्ट हो जाइए। नगर निगम अब बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों पर 5000 रुपये जुर्माना लगाने जा रहा है।

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आपका कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न इलाकों में निगम की टीम सर्वे कर कुत्ता पालने वालों का पता लगाएगी और लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई करेगी। नगर निगम ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है और 67 लोगों को नोटिस भेजा है।
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नगर निगम के अधिकारियों की मानें तो शहर में एक लाख से अधिक पालतू कुत्तों का उनके मालिकों के पास लाइसेंस नहीं हैं। जबकि कुत्ता पालने के लिए नगर निगम (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि-2003 की शर्त संख्या-3 के तहत लाइसेंस लेना जरूरी है।

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लोगों की शिकायत पर भी होगी कार्रवाई

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अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ इस मामले में जुर्माना वसूल कर नगर निगम 50 करोड़ रुपये से अधिक की आय कर सकता है। इसके लिए नगर निगम की टीम विभिन्न इलाकों में सर्वे कर ऐसे भवनों को चिह्नित कर रही है, जहां कुत्ता पाले जाने की सूचना है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर भी कार्रवाई की जा रही है।

शहरी क्षेत्र में कुत्तों से फैलने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। नगर निगम की उपविधि के तहत पालतू पशु के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही लाइसेंस का हर नगर निगम से नवीनीकरण कराना भी जरूरी है।

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