फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Levana Suites fire: High Court summons LDA VC, seeks details of buildings running without fire NOC

लेवाना सुइट्स अग्निकांड : हाईकोर्ट ने एलडीए वीसी को किया तलब, बिना फायर एनओसी के चल रहे भवनों का मांगा ब्योरा

Fri, 09 Sep 2022 12:58 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 09 Sep 2022 12:58 AM IST
सार

कोर्ट ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पूछा है कि अग्निशमन को लेकर ऐसे कितने गलत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए? क्या स्वीकृत नक्शे के तहत अनापत्ति दी गई? कोर्ट ने हजरतगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी आग का भी संज्ञान लिया है। 

विज्ञापन
Levana Suites fire: High Court summons LDA VC, seeks details of buildings running without fire NOC
लेवाना सुइट्स अग्निकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लेवाना सुइट्स अग्निकांड मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के वीसी को 22 सितंबर को दस्तावेजों के साथ तलब किया है। कोर्ट ने लखनऊ में उन भवनों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का ब्योरा मांगा है, जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। यह भी पूछा है कि इनके परमिट सही हैं या गैरकानूनी ढंग से जारी किए गए हैं। ऐसे भवनों के भू उपयोग (लैंडयूज) की जानकारी भी तलब की है। कोर्ट ने हलफनामा देकर बताने को कहा है कि ऐसे मामलों में अगर कोई कर्मी दोषी पाया गया हो तो उसके खिलाफ  क्या कार्रवाई की गई?

विज्ञापन


न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद ‘इंसिडेंट्स ऑफ  फायर एट लेवाना सुइट्स होटल’ शीर्षक से दर्ज पीआईएल पर राज्य सरकार को अपर मुख्य सचिव गृह और एलडीए को वीसी के माध्यम को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने दो स्थानीय अधिवक्ताओं को बतौर न्यायमित्र नियुक्त करते हुए घटना की रिपोर्टिंग करने वाले ‘अमर उजाला’ समेत प्रमुख अखबारों व टीवी चैनलों को खबरों की सामग्री पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पूछा है कि अग्निशमन को लेकर ऐसे कितने गलत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए? क्या स्वीकृत नक्शे के तहत अनापत्ति दी गई? कोर्ट ने हजरतगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी आग का भी संज्ञान लिया है। 
विज्ञापन


लेवाना सुइट्स अग्निकांड जैसी घटनाएं भविष्य में न हों, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी घटनाओं पर सरकार जांच व निरीक्षण का आदेश देती है। एलडीए और अन्य जिम्मेदार भवनों को ढहाने व सीलिंग की जोरशोर से बात करते हैं। वहीं जनता समय के साथ जैसे इन घटनाओं को भूल जाती है, वैसे ही संबंधित जांच व अभियान भी दम तोड़ देते हैं। -हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed