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UP News: यूपी में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब, दिए गए ये निर्देश

Mon, 04 Dec 2023 09:20 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 04 Dec 2023 09:20 PM IST
सार

यूपी में हर हाल में शराब की अवैध तस्करी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 21 वर्ष से कम आयु के लोग शराब नहीं खरीद सकेंगे।

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Less than 21 years old will not allowed to buy wine.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का निर्देश दिया है। सोमवार को प्रमुख सचिव आबकारी, आबकारी आयुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की।

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इसमें उन्होंने कहा कि नवंबर तक 27,340.97 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जो बीते वर्ष मिले राजस्व से करीब 10 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने 21 वर्ष से कम आयु वालों को किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कानपुर में राजस्व लक्ष्य कम होने पर वहां के उप आबकारी आयुक्त से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे के माध्यम से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते शराब की तस्करी पर विशेष निगाह रखने तथा इस संबंध में जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी सहयोग लेने को कहा। किसी भी स्थिति में तस्करी न होने पाए। ओवर रेटिंग की शिकायतें मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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