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Lucknow News: नई भवन निर्माण उपविधि के तहत एलडीए अपने पोर्टल पर करेगा बदलाव
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लखनऊ। नई भवन निर्माण उपविधि में किए गए बदलाव के कारण एलडीए अब अपने पोर्टल में भी बदलाव करेगा। यह काम एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मानचित्र का आवेदन ऑनलाइन होता है, ऐसे में अपडेट होने तक नए नियमों के तहत आवेदन की मंजूरी के लिए लोगों को इंतजार करना होगा।
नई भवन निर्माण उपविधि में कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें मानचित्र पास कराने के नियमों बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे निर्माणकर्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। ऐसे में अब मानचित्र पास करने के लिए नियम-शर्तों और शुल्क में किए गए बदलाव के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन सिस्टम भी बदला जाएगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि मानचित्र आवेदन के लिए अलग केंद्रीकृत पोर्टल है, जिसमें शासन स्तर से बदलाव किया जा रहा है। एक महीने में काम हो जाएगा।
नई नियमावली में हुए हैं ये बदलाव
- 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा।
- हैदराबाद, गुजरात और मुंबई की तर्ज पर 1500 वर्ग मीटर भूमि पर अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे और उनके नीचे व्यवसायिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी।
- शहर में 100 वर्ग मीटर तक के प्लाॅट पर घर बनाने और 30 वर्ग मीटर के प्लाॅट पर व्यावसायिक निर्माण करने के लिए एलडीए से मानचित्र नहीं पास कराना पड़ेगा। सिर्फ एक रुपये का शुल्क जमाकर पंजीकरण कराना होगा।
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- नियोजित कॉलोनियों में 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर आवासीय भवन व 200 वर्गमीटर पर काॅमर्शियल भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा।
- नर्सरी, क्रेच होमस्टे, आर्किटेक्ट, सीए, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्राफेशनल्स घर में कार्यालय बना सकेंगे।
- नक्शा पास कराने के लिए विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की समय सीमा तय कर दी गई है और उस अवधि में एनओसी न देने पर नक्शा पास कर दिया जाएगा।
- नौ मीटर चौड़ी सड़क पर बिना शैय्या वाले अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय व 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल बनाया जा सकेगा।
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नई भवन निर्माण उपविधि में कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें मानचित्र पास कराने के नियमों बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे निर्माणकर्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। ऐसे में अब मानचित्र पास करने के लिए नियम-शर्तों और शुल्क में किए गए बदलाव के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन सिस्टम भी बदला जाएगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि मानचित्र आवेदन के लिए अलग केंद्रीकृत पोर्टल है, जिसमें शासन स्तर से बदलाव किया जा रहा है। एक महीने में काम हो जाएगा।
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नई नियमावली में हुए हैं ये बदलाव
- 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा।
- हैदराबाद, गुजरात और मुंबई की तर्ज पर 1500 वर्ग मीटर भूमि पर अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे और उनके नीचे व्यवसायिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी।
- शहर में 100 वर्ग मीटर तक के प्लाॅट पर घर बनाने और 30 वर्ग मीटर के प्लाॅट पर व्यावसायिक निर्माण करने के लिए एलडीए से मानचित्र नहीं पास कराना पड़ेगा। सिर्फ एक रुपये का शुल्क जमाकर पंजीकरण कराना होगा।
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- नियोजित कॉलोनियों में 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर आवासीय भवन व 200 वर्गमीटर पर काॅमर्शियल भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा।
- नर्सरी, क्रेच होमस्टे, आर्किटेक्ट, सीए, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्राफेशनल्स घर में कार्यालय बना सकेंगे।
- नक्शा पास कराने के लिए विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की समय सीमा तय कर दी गई है और उस अवधि में एनओसी न देने पर नक्शा पास कर दिया जाएगा।
- नौ मीटर चौड़ी सड़क पर बिना शैय्या वाले अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय व 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल बनाया जा सकेगा।