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रजिस्ट्री करानी है तो लेकर आएं एलडीए से एनओसी
ऋषि मिश्र/लखनऊ
Updated Sun, 29 Sep 2013 02:09 AM IST
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राजधानी में तेजी से हो रहे अवैध निर्माण पर ब्रेक लगाने के लिए एलडीए ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर हाईकोर्ट के एक आदेश को आधार बनाया है।
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इसके तहत लखनऊ विकास प्राधिक रण के महायोजना क्षेत्र में कोई भी रजिस्ट्री अब बिना प्राधिकरण की एनओसी के नहीं हो सकेगी। रजिस्ट्री विभाग से अदालती आदेश का पालन करने को कहा गया है।
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गत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जीडीए क्षेत्र में बिना उसकी एनओसी के रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। राजधानी में अवैध निर्माण का आधार रजिस्ट्री ही है।
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अमूमन होता यह है कि रजिस्ट्रार विभाग बिना एलडीए के कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एनओसी के अवैध फ्लैटों और सोसाइटी के भूखंडों की रजिस्ट्री कर देता है। इसी के आधार पर अवैध निर्माण को एक तरह की सरकारी वैधता मिल जाती है।
अब एलडीए इस संबंध में सख्ती की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अष्टभुजा प्रसाद तिवारी ने बताया कि हमने इस संबंध में रजिस्ट्रार विभाग से कई बार वार्ता की, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल सका।
राजस्व बढ़ोतरी के नाम पर राजधानी में अवैध निर्माण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जीडीए के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हमारे लिए एक संजीवनी साबित होगा।
इसी कोर्ट आर्डर को नजीर मानते हुए अब रजिस्ट्रार विभाग को साफ कहा जाएगा कि वे बिना प्राधिकरण की एनओसी के कोई भी रजिस्ट्ररी न करें। इसके निश्चित रूप से बड़े परिणाम सामने आएंगे।